बालासोर: ओडिशा ट्रेन हादसे में राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। बालासोर जीआरपी थाने के एएसआई पप्पू कुमार नायक की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। हालांकि जिनके नाम पर यह एफआईआर की गई हैं वे अज्ञात हैं। (First FIR registered on Odisha train accident) पूरे मामले जांच के लिए एफआईआर की औपचारिकता जरूरी थी।
गौरतलब है कि हादसे में कम-से-कम 275 लोग मारे गए थे और मामले में रेलवे बोर्ड ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इससे पहले रेल मंत्रालय ने इस घटना के लिए कौन दोषी हैं यह भी साफ़ नहीं किया था, उन्होंने लोकोपायलट को भी क्लीन चिट दे दी थी। (First FIR registered on Odisha train accident) इस मामले में प्रधानमंत्री ने कहा था की दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा, उन्हें सख्त सजा दी जाएगी, जबकि रेल मंत्रालय ने इसे तकनीकी खामी बताया था। अब पूरे हादसे की कई स्तरों पर जांच की जाएगी। रेलवे के मुताबिक यह साजिश का हिस्सा हो सकता हैं।