जशपुर : बिलासपुर हाईकोर्ट ने जशपुर कलेक्टर समेत एसडीएम बगीचा, जशपुर जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उक्त अधिकारियों को 15 सितंबर 2023 को होने वाली मामले की अगली सुनवाई में पुलिस अधीक्षक के माध्यम से उपस्थित करवाने का आदेश भी दिया है।
याचिका के अनुसार आवेदिका चन्द्रकला भगत ने जशपुर जिले की ग्राम पंचायत दोकड़ा में सरपंच के पद पर प्रभार दिलाने के लिए अपील की थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया था। इसके बाद भी प्रभार नहीं दिए जाने पर उन्होंने एडवोकेट जेके गुप्ता के माध्यम से याचिका दायर की। इसमें सरपंच पद का प्रभार दिलाए जाने की मांग की गई। हाईकोर्ट ने 17 मार्च 2023 को सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
नोटिस प्राप्त होने के बाद भी जशपुर कलेक्टर, एसडीएम बगीचा, जिला पंचायत सीईओ जशपुर और सीईओ कांसाबेल ने जवाब नहीं दिया और ना ही उपस्थित हुए। इसके बाद सभी अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है।