दिल्ली : छत्तीसगढ़ पंचायत कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटों के अंतर के आधार पर पुनर्गणना की याचिका स्वीकार्य नहीं होगी। बता दें कि मुंगेली की एक सरपंच के खिलाफ लगी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन नियम-6 में गैरकानूनी निर्वाचन की स्थिति में ही याचिका मान्य हो सकेगी। सरपंच बबली साहू के हक़ में फैसला दिया गया है। बता दें कि 2020 के पंचायत चुनावों में 1 वोट का जीत का अंतर था। अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव वकील थे। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिव SVN भट्टी ने ये फैसला दिया है।