नई दिल्ली: दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अपने बेटे के जीवन पर आधारित एक फिल्म की ‘ऑनलाइन स्ट्रीमिंग’ पर रोक लगाने से इनकार करने संबंधी आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया. न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की पीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ कृष्ण किशोर सिंह की अपील पर फिल्म निर्माताओं सहित कई लोगों को नोटिस जारी किया. एक्टर के पिता ने अपने दिवंगत बेटे के जीवन पर फिल्म बनाकर उन पर ‘अनुचित व्यावसायिक लाभ’ लेने का आरोप लगाया था.
सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर बनी फिल्म ‘न्याय: द जस्टिस’ को ऑनलाइन रिलीज किए जाने का परिवार ने विरोध किया था, लेकिन पिछली बार कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. अब एक्टर के पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है.
सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील वरुण सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि ये फिल्म एक्टर के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन होने के अलावा परिवार के सदस्यों की गोपनीयता का भी उल्लंघन करती है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती. वहीं, फिल्म के निर्माताओं की तरफ से पेश वकील ने कहा कि किसी व्यक्ति की मौत के बाद निजता के अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है.
अदालत ने कहा कि मामला विचाराधीन है और सभी से अपील पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा. सुशांत के पिता ने अपील में कहा है कि कई लोग बिना इजाजत के सुशांत पर फिल्में, वेब-सीरीज और किताबें आदि लिख रहे हैं. सुशांत के परिवार का कहना है कि ये सब करना उनकी प्रतिष्ठा, गोपनीयता और अधिकारों के खिलाफ है.
आपको बता दें कि पिछले महीने एकल न्यायाधीश ने एक्टर के पिता की अर्जी खारिज कर दिया था. उन्होंने दावा किया था कि फिल्म ‘न्याय: द जस्टिस’ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ रही है. लेकिन ये उनके बेटे के ‘व्यक्तित्व अधिकारों’ का उल्लंघन करती है, जबकि कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी कि इंसान की मौत के बाद ये अधिकार भी खत्म हो जाते हैं.