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बिना Voter ID कार्ड के नहीं कर सकेंगे मतदान? नए वोटर्स के सवालों का निर्वाचन आयोग ने दिया जवाब

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नई दिल्ली:  चुनाव आयोग ने सोमवार (9 अक्टूबर) को पांच राज्यों राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग के अनुसार, सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में दो चरण में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक चरण में चुनाव होगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को और राजस्थान में 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सबसे आखिर में तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक 3 दिसंबर को सभी राज्यों के चुनाव के नतीजे एक साथ आएंगे।

इस साल होने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में करीब 719825 नए वोटर्स हैं, जो पहली बार मतदान करेंगे। ऐसे में नए मतदाताओं को इस बात की चिंता रहती है कि अगर मतदाता परिचय पत्र नहीं है तो वोटिंग कैसे करेंगे? तो चलिए आपको बताते हैं वोटर आईडी नहीं होने पर कैसे मतदान किया जा सकता है।

इनके आधार पर भी कर सकते हैं मतदान

  • i. आधार कार्ड
  • ii. मनरेगा जॉब कार्ड
  • iii. बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोग्राफ युक्त पासबुक
  • iv. श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्कीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
  • v. ड्राइविंग लायसेंस
  • vi. पैन कार्ड
  • vii. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया (RGI) द्वारा नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (NPR) के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड
  • viii. भारतीय पासपोर्ट
  • ix. फोटोग्राफ युक्त पेंशन दस्तावेज
  • x. केंद्र/राज्य सरकार/PSUs/पब्लिक लिमिटेड कंपनी के Employees को जारी किया गया फोटोग्राफ युक्त Service Identity Card
  • xi. MPs/MLAs/MLCs को जारी किया गया Official Identity Card एवं सामाजिक न्य्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी Unique Disability ID (UDID) Card