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श्रमजीवी एक्सप्रेस विस्फोट कांड मामले में दो आतंकी दोषी करार, इस दिन सुनाई जाएगी सजा

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जौनपुर : उत्तर प्रदेश के जौनपुर में श्रमजीवी एक्सप्रेस विस्फोट कांड के मामले में 46 गवाहों की पेशी के बाद जौनपुर अपर सत्र न्याधीश प्रथम ने दो आतंकीयों को दोषी करार दिया है। दोनों आरोपी को 2 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।

आपको बता दें कि 28 जुलाई 2005 को सिंगरामऊ के हरपालगंज हरिहरपुर के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस में आतंकियों द्वारा किए गए बम विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई थी और 18 लोग घायल हुए थे। मामले में ट्रेन में बम रखने वाले बांग्लादेशी आतंकी रोनी उर्फ आलमगीर और षड्यंत्र करने वाले आतंकी ओबैदुर्रहमान को वर्ष 2016 में अपर सत्र न्यायाधीश बुद्धीराम यादव ने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी।

बता दें कि मामला 28 जुलाई 2005 को हुए श्रमजीवी विस्फोट कांड के मामले में बांग्लादेशी आतंकी हिलालुद्दीन व पश्चिम बंगाल के नफीकुल विश्वास को दोषी करार दिया गया है। जौनपुर अपर सत्र न्याधीश प्रथम की अदालत ने जौनपुर श्रमजीवी एक्सप्रेस कांड के दोनों आरोपीयों को दोषी करार दिया है। दोनों आरोपियों को अब दो जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।

दोनों आरोपी बांग्लादेश निवासी हिलालुद्दीन व पश्चिम बंगाल के नफीकुल के मामले में सुनवाई हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच जिला कारागार से न्यायालय ले जाया गया। वहां करीब कई घंटो तक चली सुनवाई के बाद दोनों को दोषी करार दिया गया। सजा के लिए दो जनवरी की तिथि मुकर्रर की गई है। डीजीसी फौजदारी सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया श्रमजीवी एक्सप्रेस बम कांड मामले में दोनों आरोपी आतंकियों को दोषी करार दिया गया है। सजा दो जनवरी को सुनायी जाएगी। इस मामले में वर्ष 2016 में अन्य दो आतंकियों को फांसी की भी सजा सुनायी जा चुकी है। हालांकि दोनों ने हाई कोर्ट में अपील डाल रखी है।