रायपुर : छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से महतारी वंदन योजना लागू हो जाएगी. जिसमें विवाहित, तलाकशुदा, विधवा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा. जिसके तहत हर साल सरकार महिलाओं के खाते में 12 हजार रुपये जमा कराएगी.
योजना के तहत अस्थाई निवासियों को भी योजना का फायदा मिल सकता है. बता दें कि भाजपा के घोषणा पत्र में ये वादा किया गया था. जिसे कैबिनेट से कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है. प्रदेश की महिलाएं 1 मार्च से इस योजना का लाभ ले सकती हैं.
इन्हें मिलेगा योजना का लाभ
योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होंगी जो –
विवाहित महिला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो.
आवेदन के कलेण्डर वर्ष यानी जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो.
विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी.
इन्हें नहीं मिलेगा फायदा-
योजना अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी–
जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो.
जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल/स्थानीय निकाय में स्थायी/अस्थायी/संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी हों.
जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक हो.
जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो.
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20 फरवरी 2024 तक
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 है। अंतिम सूची 21 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी। अंतिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी 2024 तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च 2024 को होगा एवं स्वीकृति पत्र 5 मार्च 2024 को जारी होगा तथा पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च 2024 को किया जाएगा।