सक्ति : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एम . आर. आहिरे एवम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गायत्री सिंह जिला सक्ति द्वारा अवैध रूप से शराब बिक्री एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु निर्देश दिया गया है जिसके परिपालन में दिनांक 04.02.2023 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम गोरखापली में उपरोक्त दोनों आरोपी के द्वारा अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री के लिए ग्राम मोहंदीकला की ओर जा रहा है की सूचना पर हमराह स्टाप के साथ घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया जहां पर दोनो आरोपीगण के कब्जे से 5–5 लीटर क्षमता वाली पीले रंग के 06 नग प्लास्टिक जरिकेन में कुल 30 लीटर हाथ भटठी का कच्ची महुआ शराब भरी हुई किमती 3000 रूपये का मिला जिसे आबकारी एक्ट के प्रावधानो के तहत विधिवत कार्यवाही कर गवाहों के समक्ष के समक्ष आरोपीगण के कब्जे से जप्त कर कब्जा पुलिस लिया जाकर मौके पर शीलबंद किया गया आरोपीगण का कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम का सबुत पाये जाने से आरोपीगण को गिरफ्तार कर रिमांड पर मान. न्यायालय पेश किया गया।
उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक राजेश चंद्रवंशी के निर्देशन में ,प्र.आर. चित्रांगद चंद्रा, प्र.आर. अय्यूब खान आर. डमरू गबेल , दीपेंद्र मधुकर , महेंद्र कवर, राधे टंडन, वीरेंद्र सांडिल्य , रमा रात्रे , सैलेंद्र देवगन का योगदान रहा ।