सक्ती : घटना का विवरण – मामले का विवरण इस प्रकार है कि नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक सक्ती अंकिता शर्मा द्वारा समीक्षा मिटिंग के दौरान जिले के सभी थाना प्रभारियो को अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन करने वाले शराब कोचियों पर अंकुश लगाने हेतु अधिक से अधिक कार्यवाही करने की निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गायत्री सिंह, उप पुलिस अधीक्षक अंजली गुप्ता सक्ती के मार्गदशन पर दिनांक 09.02.24 को टीम बनाकर जुर्म जरायम पतासाजी एव माइनर एक्ट कार्यवाही हेतु देहात रवाना हुये थे कि मुखबीर के सुचना मिला की ग्राम दर्राभाठा में चिंताराम कुर्रे के खेत के पास चारपारा मोहल्ला दर्राभाठा में चुनित राम कुर्रे नाम का व्यक्ति बिक्री के लिए अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखा हुआ है कि सूचना पर गवाह एवं हमराह स्टाप के साथ घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया जहां पर एक व्यक्ति अवैध रूप से जरिकेनों में कच्ची महुआ शराब रखा हुआ मिला जिससे नाम पता पुछने पर अपना नाम चुनित राम कुर्रे पिता रामप्यारे कुर्रे उम्र 52 वर्ष निवासी वार्ड क्रं 3 दर्राभाठा थाना बाराद्वार जिला सक्ती (छ.ग.) का होना बताया जिसके कब्जे से 05 लीटर क्षमता वाली पीले रंग की 02 नग जरिकेन जिसके एक जरिकेन में 5 लीटर एवं एक जरीकेन मे 02 लीटर कुल 7 लीटर कच्ची हाथ भटठी महुआ शराब भरी हुई किमती 700 रूपये का मिला जिसे आबकारी एक्ट के प्रावधानो के तहत विधिवत कार्यवाही कर गवाहों के समक्ष के आरोपी चुनित राम कुर्रे के कब्जे से जप्त कर कब्जा पुलिस लिया जाकर मौके पर शीलबंद किया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम का सबुत पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर मान. न्यायालय पेश किया गया।
उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक गगन बाजपेई ,प्रआर. सुरेन्द्र खाण्डेकर ,आर. अलेक्सियुस मिंज, आर.फारूख खान, आर. अजय नेताम, आर. घनश्याम यादव सैनिक. भीम राठौर का योगदान रहा ।