आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के निर्णय को ईडी ने हाई कोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष चुनौती दी। गुरुवार को कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी।
ED की ओर से ASG एसवी राजू, केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी दलीलें रख रहे हैं। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच सुनवाई कर रही है।ED के वकील एसवी राजू ने कहा कि हमें दलीलें रखने का मौका नहीं मिला। इस पर केजरीवाल के वकील बोले- आपने कल 7 घंटे अपनी बातें रखीं। शालीनता से कुछ बातें स्वीकार करनी चाहिए।हाईकोर्ट ने कहा- ED की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा। यानी हाईकोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे।
अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Singhvi) दलील रखेंगे। आपको बता दें दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा नियमित जमानत देने के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High का रुख किया है।




