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जमीन विवाद में उपसरपंच को गोली मारकर हत्या के प्रयास : 4 आरोपी गिरफ्तार

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बलरामपुर :  छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में जोगी कांग्रेस नेता के भाई (उपसरपंच) को गोली मारकर हत्या के प्रयास मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से दो युवकों ने उपसरपंच पर गोली चलाई थी। दो युवकों ने पिस्टल और गोलियां उपलब्ध कराई थी। वजह जमीन विवाद है। घायल उपसरपंच का रायपुर में इलाज चल रहा है।

जानकारी के मुताबिक, परेवा के उपसरपंच वासुदेव यादव शनिवार को अपने टमाटर की खेत देखने परसाढोढी गांव गए थे। शाम करीब 6 बजे वे अपने बाइक से परेवा लौटने के दौरान बाइक सवार दो युवकों ने उन पर गोलियां चला दी। एक गोली उनके पेट और दूसरी हाथ में लगी। गोली लगने से वासुदेव यादव घायल हो गए।

गिरफ्तार किए गए आरोपी

घायल वासुदेव यादव को पीछे से लौट रहे भतीजे ने ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया। मामले में बलरामपुर एसपी वैभव बैंकर ने एएसपी शैलेंद्र पांडेय के नेतृत्व में पुलिस दल का गठन किया। बलरामपुर पुलिस ने 24 घंटों में मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से घटना में इस्तेमाल की गई पिस्टल, चार खाली कारतूस, एक मैगजीन, दो जिंदा राउंड और बाइक बरामद की गईं।

ये हुए गिरफ्तार

सुकेश यादव (22), ग्राम परेवा, शंकरगढ़
संतोष पैकरा उर्फ बोखा (25), गिरजापुर, शंकरगढ़
विश्वनाथ पैकरा (28), गिरजापुर, शंकरगढ़
अश्विनी चौबे (28), सिचाई कालोनी डाल्टनगंज, झारखंड
आरोपियों से जब्त पिस्टल और कारतूस।
आरोपियों से जब्त पिस्टल और कारतूस।

बलरामपुर एसपी वैभव बैंकर ने बताया कि, पुलिस जांच में पता चला कि वासुदेव यादव का जमीन विवाद परेवा निवासी सुकेश यादव के साथ था। जमीन विवाद को लेकर ही सुकेश ने वासुदेव यादव की हत्या की योजना बनाई। उसने अन्य युवक संतोष पैकरा को योजना में शामिल किया। उनके सहयोगी विश्वनाथ पैकरा ने डाल्टेनगंज निवासी अश्विनी चौबे से संपर्क कर पिस्टल और गोली का इंतजाम किया।

योजना के अनुसार सुकेश यादव और संतोष पैकरा ने वासुदेव यादव का इंतजार किया। वे नकाब पहने हुए थे, ताकि लोग उन्हें पहचान न सकें। इन्हीं दोनों ने गोली चलाई थी। घटना के बाद सुकेश बैकुंठपुर भाग गया था। उसे गिरफ्तार किया गया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ।

आरोपियों में संतोष पैकरा को ससुराल ग्राम चलगली, विश्वनााि को गिरजापुर और अश्वनी चौबे को डाल्टेनगंज से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ धारा 109, 3(5) बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।