Home देश यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर लगाए गए बैन के खिलाफ दायर याचिका...

यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर लगाए गए बैन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 मार्च को करेगा सुनवाई

7
0

यूपी : यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर लगाए गए बैन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 मार्च को सुनवाई करेगा कोर्ट ने याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा ए हिंद की मांग पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया है. जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए जवाब पर अपना जवाब दाखिल करना चाहते हैं. जिसके बाद कोर्ट ने समय दे दिया.

जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से दायर की गई याचिका

जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई कर रही है. मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह हैरान करने वाला है कि सीमेंट, सरिया, आटा, बेसन यहां तक कि पानी की बोतल सब हलाल सर्टिफाइड किया जाता है. इस सर्टिफिकेशन से लाखों करोड़ रुपये मिलते है. वही जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से पेश वकील ने कहा कि अल्कोहल इस्तेमाल की चीजें अगर इस्तेमाल होता है तो इस पर हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है.

यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर लगाया गया बैन

उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन लगा रखा है. जिसके तहत ऐसे उत्पाद के निर्माण, बिक्री और स्टोरेज पर बैन किया गया है जो हलाल सर्टिफाइड है. उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत चीफ महमूद मदनी और अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दिया था.

यूपी में इस दिन लगाया गया था बैन

18 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह बैन लगाया गया था और इसके बाद पुलिस ने तमाम मॉल और अन्य जगहों पर जहां भी हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट था उसे सीज किया है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि बैन के कारण नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और इस कारण कानूनी तौर पर तय ट्रेंड प्रैक्टिस को प्रभावित किया गया है. प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पुलिस ने तमाम मॉल और अन्य जगहों पर जहां भी हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट था उसे सीज किया है.