रायपुर : रेलवे स्टेशन में नकली पनीर, रेलनीर जब्ती के मामले में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी एहसान तिग्गा को कर्तव्य में लापरवाही और दायित्वों के प्रति असंवेदनशीलता के गंभीर आरोपों के चलते निलंबित कर दिया है। यह कदम खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत बने नियमों और विनियमों के सख्त प्रवर्तन के लिए उठाया गया है।
निलंबन अवधि में एहसान तिग्गा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी का मुख्यालय कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) नियत किया जाता है तथा वे सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगें। निलंबन अवधि में एहसान तिग्गा को मूलभुत नियम-53 के तहत् नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।