रायपुर : बहुचर्चित आबकारी घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अरविंद सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की विशेष अदालत में पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद, न्यायालय ने उनकी जमानत की शर्तें तय की हैं। कोर्ट ने अरविंद सिंह को 1 लाख रुपये का मुचलका भरने का आदेश दिया है। साथ ही, उनका पासपोर्ट ED कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, उन्हें हर 15 दिन में एक बारED कार्यालय में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है।
वे ईडी की पूछताछ में पूरा सहयोग करें। हालांकि, आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) द्वारा दर्ज की गई एक अन्य FIR के चलते अरविंद सिंह को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। इस मामले में आगे की सुनवाई के बाद ही उनकी रिहाई पर फैसला लिया जाएगा। यह मामला राज्य में हुए करोड़ों रुपये के आबकारी घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई अधिकारियों और कारोबारी व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आ चुकी है। ED और EOW दोनों ही एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं।