Home व्यापार अब 12% की जगह 5% ही लगेगी जीएसटी? सस्ते हो सकते हैं...

अब 12% की जगह 5% ही लगेगी जीएसटी? सस्ते हो सकते हैं ये सामान

14
0

जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को देशभर में एक टैक्स सिस्टम के तौर पर लाया गया था ताकि अलग-अलग टैक्स को एकसाथ जोड़ा जा सके। लेकिन अब 8 साल बाद सरकार एक और बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिससे आम लोगों को सीधा फायदा हो सकता है।

सरकार अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। 12% टैक्स स्लैब हटाकर उसमें आने वाले कई सामानों को 5% टैक्स में लाने की तैयारी है। इससे जूते-चप्पल, मिठाई, कुछ कपड़े और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कई सामान सस्ते हो सकते हैं।

साथ ही, जो महंगी चीजें जैसे कारें, तंबाकू, पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक्स आदि पर अभी एक्स्ट्रा टैक्स (सेस) लगता है, उसे भी अब सीधे जीएसटी के रेट में ही शामिल करने की तैयारी है।

किन चीजों पर लगता है ये सेस?जीएसटी काउंसिल से जुड़े दो लोगों के हवाले से मिंट ने बताया कि सरकार ने पहले ‘सेस’ इसलिए लगाया था ताकि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। बाद में कोरोना के वक्त राज्यों को जो लोन मिला था, उसकी वसूली के लिए इस सेस को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया।

कारें, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजों पर अभी जीएसटी के अलावा 22% तक सेस लगता है। लेकिन अब सरकार चाहती है कि यही टैक्स सीधे जीएसटी रेट में जोड़ दिया जाए। इसका फायदा ये होगा कि टैक्स सिस्टम पारदर्शी बनेगा और राज्यों को ज्यादा हिस्सा मिलेगा।

सेस हटने पर कितना असर पड़ेगा?इस साल ये सेस करीब 1.67 लाख करोड़ रुपये का कलेक्शन देगा, लेकिन मार्च 2026 के बाद ये कलेक्शन खत्म हो जाएगा। सरकार के मुताबिक, सेस को जीएसटी में मिलाने से ग्राहकों को कीमत में कोई फर्क नहीं दिखेगा। जैसे अभी एक SUV पर 28% जीएसटी + 22% सेस लगता है, आगे चलकर यही टैक्स सीधे 50% जीएसटी के रूप में दिखेगा।

12% टैक्स स्लैब हटाने की भी तैयारीकेंद्र सरकार की योजना है कि 12% वाला टैक्स स्लैब पूरी तरह से हटा दिया जाए और इसमें आने वाले ज्यादातर सामानों को 5% स्लैब में डाल दिया जाए। इससे जीएसटी की संरचना और भी सरल हो जाएगी और ग्राहकों को भी इसका फायदा मिलेगा। लेकिन इसके लिए राज्यों की सहमति जरूरी है क्योंकि इससे कुछ राज्यों की टैक्स इनकम घट सकती है।

12% टैक्स स्लैब हटेगा तो क्या सस्ते होंगे ये सामान?सरकार की दूसरी बड़ी तैयारी है- 12% टैक्स स्लैब को खत्म करना और ज्यादातर चीजों को 5% टैक्स में लाना।

12% वाले प्रमुख सामान:

  1. चीज़ (Cheese)
  2. टॉफी-कैंडी
  3. डेयरी ड्रिंक्स
  4. 1000 रुपये से ऊपर के कपड़े
  5. 1000 रुपये तक के जूते
  6. प्रिजर्व्ड फिश
  7. ईंट
  8. क्लीन एनर्जी डिवाइसेज
  9. कंडेंश्ड मिल्क
  10. मक्खन और अन्य वसा (जैसे घी, मक्खन तेल, आदि) और दूध से प्राप्त तेल; डेयरी स्प्रेड
  11. पनीर
  12. ब्राजील नट्स, सूखे, चाहे छिलके वाले हों या नहीं
  13. अन्य नट्स, सूखे, चाहे छिलके वाले हों या नहीं, जैसे कि बादाम, हेज़लनट्स या फ़िल्बर्ट्स (कोरिलस एसपीपी.), चेस्टनट (कैस्टेनिया एसपीपी.), पिस्ता, मैकाडामिया नट्स, कोला नट्स (कोला एसपीपी.), पाइन नट्स [सूखे सुपारी के अलावा]
  14. खजूर (नरम या कठोर), अंजीर, अनानास, एवोकाडो, अमरूद, आम (कटे हुए, सूखे आमों के अलावा) और मैंगोस्टीन, सूखे।
  15. खट्टे फल, जैसे कि संतरे, मैंडरिन (कीनू और सतसुमा सहित); क्लेमेंटाइन, विल्किंग और इसी तरह के साइट्रस हाइब्रिड, अंगूर, जिसमें पोमेलो शामिल हैं, नींबू (साइट्रस लिमोन, साइट्रस लिमोनम) और लाइम्स (साइट्रस ऑरंटिफोलिया, साइट्रस लैटिफोलिया), सूखे”।
  16. फल, सूखे, शीर्षक 0801 से 0806 के अलावा; अध्याय 8 के नट्स या सूखे फलों का मिश्रण [सूखे इमली और सूखे चेस्टनट (सिंघाड़ा) के अलावा] चाहे छिलका या छिलका हटाया गया हो या नहीं।
  17. फल, मेवे
  18. पास्ता, चाहे पकाया हुआ हो या नहीं (मांस या अन्य पदार्थों के साथ) या अन्यथा तैयार किया गया हो, जैसे स्पेगेटी, मैकरोनी, नूडल्स, लसग्ना, ग्नोची, रैवियोली, कैनेलोनी; कूसकूस, चाहे तैयार किया गया हो या नहीं]
  19. सब्जियां, फल, मेवे और पौधों के अन्य खाद्य भाग, सिरका या एसिटिक एसिड द्वारा तैयार या संरक्षित
  20. सिरका या एसिटिक एसिड के अलावा अन्यथा तैयार या संरक्षित टमाटर
  21. सिरका या एसिटिक एसिड के अलावा अन्यथा तैयार या संरक्षित
  22. मशरूम और ट्रफल्स
  23. जैम, फलों की जेली, मुरब्बा, फलों या मेवों की प्यूरी और फलों या मेवों के पेस्ट, जो पकाने से प्राप्त होते हैं, चाहे उनमें चीनी या अन्य मीठा करने वाला पदार्थ हो या न हो
  24. फल, मेवे और पौधों के अन्य खाद्य भाग, अन्यथा तैयार या संरक्षित, चाहे उनमें चीनी या अन्य मीठा करने वाला पदार्थ या स्पिरिट हो या न हो, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल न हो; जैसे मूंगफली, काजू, भुना हुआ, नमकीन या भुना हुआ और नमकीन, अन्य भुने हुए मेवे और बीज, आम, नींबू, संतरा, अनानास या अन्य फलों का स्क्वैश
  25. सभी सामान, जिसमें सॉस और उससे बनी चीजें, मिश्रित मसाले और मिश्रित मसाले शामिल हैं; सरसों का आटा और आटा और तैयार सरसों, करी पेस्ट, मेयोनीज और सलाद ड्रेसिंग
  26. बनावट वाली वनस्पति प्रोटीन (सोया बरी), मुंगोडी और बैटर सहित दालों से बनी बरी, नमकीन, भुजिया, मिश्रण, चबेना और इसी तरह की खाद्य तैयारियां पहले से पैक और लेबल की हुई (भुने हुए चने के अलावा) खाने के लिए तैयार रूप में।
  27. डाइबिटीज के खाद्य पदार्थ
  28. 20 लीटर की बोतलों में पैक किया गया पीने का पानी
  29. कॉटन के हैंड बैग और शॉपिंग बैग
  30. जूट के हैंड बैग और शॉपिंग बैग
  31. लकड़ी, पत्थर [संगमरमर सहित] और धातुओं [कीमती धातुओं से बनी मूर्तियों के अलावा] की मूर्तियाँ
  32. लकड़ी के अन्य सामान; जैसे कि कपड़े के हैंगर, स्पूल, कॉप
  33. बॉबिन, सिलाई धागा रील और विभिन्न कपड़ा मशीनरी के लिए लकड़ी के बने सामान, माचिस की पट्टियाँ,
  34. पेंसिल स्लैट्स
  35. लकड़ी के हिस्से, जैसे कि जहाज, नाव और इसी तरह की अन्य तैरती संरचनाओं के लिए चप्पू, पैडल और पतवार
  36. टेबलवेयर और रसोई के बर्तन के रूप में उपयोग किए जाने वाले घरेलू सजावटी सामान के हिस्से [लकड़ी के फ़र्श के ब्लॉक, सघन लकड़ी के सामान जो अन्यत्र शामिल या निर्दिष्ट नहीं हैं
  37. टेबलवेयर और रसोई के बर्तन के रूप में उपयोग किए जाने वाले घरेलू सजावटी सामान के हिस्से
  38. मानव निर्मित स्टेपल फाइबर का सिलाई धागा कालीन और अन्य कपड़ा फर्श कवरिंग, बुने हुए, टफ्टेड या फ्लोक्ड नहीं, चाहे वे बने हों या नहीं, जिनमें ‘केलेम’, ‘शूमाक्स’, ‘करमनी’ और इसी तरह के हाथ से बुने हुए गलीचे शामिल हैं
  39. चश्मा, सुधारात्मक [चश्मे के अलावा दृष्टि को सही करने के लिए]
  40. 1000 रुपये ज्यादा कीमत का पूरी तरह से बांस, बेंत या रतन से बना फर्नीचर
  41. 1000 रुपये से अधिक मूल्य की कपास की रजाई
  42. सामान्य शारीरिक व्यायाम के लिए वस्तुओं और उपकरणों के अलावा खेल के सामान
  43. हाथ से पेंट किए गए या हाथ से सजाए गए निर्मित लेखों के अलावा, पूरी तरह से हाथ से बनाई गई पेंटिंग, चित्र और पेस्टल; कोलाज, मोज़ाइक और इसी तरह की सजावटी पट्टिकाएं
  44. नक्काशीदार लकड़ी के उत्पाद, कला के सामान/सजावटी
  45. लकड़ी के सामान (इनले वर्क, पीपे, बैरल, वैट सहित)
  46. धातु, पत्थर या किसी अन्य सामग्री में मूल मूर्तियां और प्रतिमा
  47. अगर इन्हें 5% में शिफ्ट किया गया, तो ये सामान सस्ते हो सकते हैं। कुछ चीजें 12% से सीधा 18% टैक्स स्लैब में जाएंगी, जिससे उनके दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि सरकार का फोकस है कि रोजमर्रा की चीजें 5% में ही रखी जाएं।

जीएसटी के तहत टैक्स कैसे बंटता है?जीएसटी के तहत टैक्स दो हिस्सों में बंटता है – CGST (सेंट्रल जीएसटी) और SGST (स्टेट जीएसटी)। SGST पूरी तरह राज्यों को मिलता है, जबकि CGST का हिस्सा भी केंद्र राज्यों के साथ शेयर करता है। अगर सेस जीएसटी में आ गया तो उसका भी हिस्सा राज्यों को मिलेगा।

अभी केंद्र सरकार अपनी टैक्स इनकम का 41% राज्यों के साथ शेयर करती है। अक्टूबर 2025 में 16वां फाइनेंस कमीशन (अरविंद पनगरिया के नेतृत्व में) अगले पांच सालों का टैक्स शेयरिंग फॉर्मूला तय करेगा जो FY27 से लागू होगा। अगर तब तक GST काउंसिल सेस पर कोई फैसला नहीं ले पाई, तो फाइनेंस कमीशन को और वक्त भी दिया जा सकता है।

जरूरी दवाओं पर क्या असर?अभी जरूरी और जान बचाने वाली दवाएं या तो जीएसटी से बाहर हैं या 5% टैक्स में हैं। बाकी दवाएं 12% में आती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्हें भी 5% स्लैब में लाना चाहिए ताकि इलाज सस्ता हो।

क्यों जरूरी है ये बदलाव?Nexdigm के टैक्स सलाहकार प्रभात रंजन कहते हैं कि जीएसटी स्लैब की संख्या घटाकर तीन करना (5%, 18%, 28%) टैक्स सिस्टम को साफ और आसान बनाएगा। इससे टैक्सपेयर्स को उलझन नहीं होगी और कस्टमर को भी कीमत का साफ हिसाब दिखेगा।

AMRG & Associates के रजत मोहन के मुताबिक, पहले भी जब टैक्स घटाए गए थे, तब पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू जैसे सामानों पर टैक्स बढ़ाकर घाटा पूरा किया गया था। शायद अब भी वही तरीका अपनाना पड़े।

कुछ वित्तीय रूप से कमजोर राज्य इस बदलाव को लेकर चिंतित हैं क्योंकि टैक्स दर घटेगी तो उनकी कमाई कम हो सकती है।

क्या कहती है जीएसटी काउंसिल?जीएसटी काउंसिल की बैठक जुलाई के तीसरे हफ्ते या मानसून सत्र के बाद हो सकती है। इसमें सेस को शामिल करना, टैक्स स्लैब को घटाकर तीन करना- 5%, 18%, और 28% ,जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। राजत मोहन ने कहा कि इस बैठक में सिर्फ रेट ही नहीं, बल्कि कई और अहम मुद्दों पर चर्चा होगी जैसे GST Appellate Tribunal शुरू करना, नया इनवॉइस सिस्टम लागू करना, और ऑनलाइन गेमिंग, बीमा और रियल एस्टेट जैसे जटिल सेक्टरों में नियमों को साफ करना।

जीएसटी काउंसिल का सबसे बड़ा टारगेट होगा टैक्स को आसान बनाना, रेवेन्यू में संतुलन बनाए रखना, और सभी राज्यों की आर्थिक जरूरतों को समझते हुए फैसला लेना।

क्या मिलेगा आम जनता को फायदा?इस बदलाव से रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो सकती हैं, टैक्स भरना और क्लासिफिकेशन आसान होगा। सरकार और राज्यों को टैक्स का हिस्सा ज्यादा मिलेगा, कारोबारियों को कम जटिलता होगी। इसके अलावा लोगों को कीमतों में पारदर्शिता नजर आएगी।

अगर सब राज्यों की सहमति मिल गई, तो आने वाले महीनों में देशभर में कई सामान सस्ते हो सकते हैं।