नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक दिसंबर को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में एक अन्य हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें एक अन्य पार्टी को सभी भक्तों का प्रतिनिधि माने जाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।
जस्टिस संजय कुमार और आलोक अराधे की पीठ ने सोमवार को कहा कि यह मुद्दा विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता रखता है, इसलिए इसे एक दिसंबर को उठाया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि जुलाई में मथुरा में विवादित स्थल से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए एक अलग मुकदमा दायर करने वाली एक अन्य हिंदू पार्टी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी भक्तों का प्रतिनिधि मानने की अनुमति दी थी।
इस पर पीडि़त हिंदू पार्टी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि उनका मुकदमा सभी नागरिक मुकदमों के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित होने के बाद मुख्य मामले के रूप में माना गया था, लेकिन उच्च न्यायालय का आदेश इस मामले में एक अन्य पार्टी को सभी भक्तों का प्रतिनिधि मानने में त्रुटिपूर्ण था।




