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जेलर और कूली के मेकर्स ने CSK पर कसा शिकंजा, कानूनी पचड़े में पड़ी ‘चेन्नई सुपर किंग्स

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 पॉपुलर आईपीएल (IPL) फ्रेंचाइजी ‘चेन्नई सुपर किंग्स’ (CSK) एक बड़े कानूनी पचड़े में फंस गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, सुपरस्टार रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर फिल्मों ‘जेलर’ और ‘कूली’ के मेकर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया है। यह केस मद्रास हाई कोर्ट में दायर किया गया है। आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला:

CSK ने किया था कॉपीराइट्स नियमों का उल्लंघनद हिंदू की रिपोर्ट्स के मुताबिक, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में यह सिविल सूट ‘सन टीवी नेटवर्क’ ने दायर किया है, जो रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर’, ‘जेलर 2’ और ‘कूली’ के निर्माता हैं। सन टीवी ने आरोप लगाया है कि चेन्नई सुपरकिंग्स ने अपनी नई जर्सी (IPL 2026) के प्रमोशनल वीडियो में उनकी फिल्मों के गाने, बैकग्राउंड म्यूजिक और कुछ डायलॉग्स का इस्तेमाल बिना किसी परमिशन या लाइसेंस के किया है।

कंपनी ने दावा किया है कि इन ऑडियो कंटेंट्स के एक्सक्लूसिव राइट्स केवल उनके पास हैं। इस कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर सन टीवी ने कोर्ट से मांग की है कि ‘चेन्नई सुपर किंग्स’ को सोशल मीडिया और स्टेडियम में इन गानों का इस्तेमाल करने से तुरंत रोका जाए।

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने कोर्ट में दी सफाईइस मामले की सुनवाई 13 मार्च को मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति की बेंच के सामने हुई। सुनवाई के दौरान, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील ने कोर्ट को बताया कि 1 मार्च को जैसे ही उन्हें सन टीवी की तरफ से आपत्ति का ईमेल मिला था, उन्होंने तुरंत अपने प्रमोशनल वीडियो से वे सभी गाने और बैकग्राउंड स्कोर हटा दिए थे।फ्रेंचाइजी ने कोर्ट को यह भी यकीन दिलाया है कि वे भविष्य में बिना परमिशन या कॉपीराइट होल्डर से लाइसेंस लिए किसी भी म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे।

आपको बता दें कि यह पूरा विवाद 1 मार्च को तब शुरू हुआ था, जब चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स (इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब) पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए टीम की नई जर्सी रिवील की थी, जिसमें इन गानों का प्रमोशनल तौर पर इस्तेमाल हुआ था।