महासमुंद : भारत सरकार उर्वरक मंत्रालय के निर्देशानुसार जिले में 16 मार्च से 29 मार्च 2026 तक पॉस मशीन से अनियमित रूप से यूरिया उर्वरक वितरण करने पर जिले के 10 कृषि सेवा केन्द्रों के लाईसेंस 21 दिवस के लिए निलंबित कर दिया गया है।
उप संचालक कृषि एफ.आर. कश्यप ने बताया उक्त कृषि सेवा केन्द्रों के द्वारा उर्वरक वितरण में अनियमितता की गई थी। अनियमित उर्वरक वितरण करने वाले कृषि केन्द्रों में अग्रवाल राईस इण्ड्रीज झलप, हलधर कृषि सेवा केन्द्र सिरपुर, महालक्ष्मी कृषि सेवा केन्द्र कोसरंगी, शिव कृषि केन्द्र पासिद, मोनू कृषि सेवा केन्द्र तुमगांव, सुखराम कृषि सेवा केन्द्र अछरीडीह, प्रधान कृषि सेवा केन्द्र सरायपाली, राजा बीज भण्डार सांकरा, राज कृषि सेवा केन्द्र भगत देवरी और विवेक खाद भण्डार भगत देवरी का लाईसेंस 21 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।
उप संचालक कृषि श्री कश्यप ने कृषकों से अपील की है कि कृषकगण सहकारी समितियो सें परमिट जारी कराकर उर्वरकों का उठाव कराना सुनिश्चित करें। क्योकि समितियों से उर्वरकों का उठाव कराने पर गोदाम खाली होगा जिससे पुनः उर्वरक जिले को प्राप्त होगा। इसके अलावा सभी किसानों को पॉस मशीन के माध्यम से उर्वरकों का उठाव करने कहा गया है।



