रायपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी मामले में विधायक देवेंद्र यादव को राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB/EOW) ने नोटिस जारी किया है। एजेंसी के नोटिस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के साथ भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत दर्ज प्रकरण का उल्लेख किया गया है।
ACB/EOW के मुताबिक यह मामला अपराध क्रमांक 03/2024 से संबंधित है। नोटिस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7A और 12 का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा IPC की धारा 420, 120-B, 384, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज प्रकरण का भी हवाला दिया गया है।
विवेचना पूरी, अभियोग पत्र पेश करने की तैयारी
नोटिस में बताया गया है कि मामले की विवेचना के बाद अब अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाना है। एजेंसी की ओर से यह अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), जिला रायपुर के समक्ष पेश किया जाएगा।
5 अक्टूबर को विशेष न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश
ACB/EOW की ओर से जारी नोटिस के अनुसार विधायक देवेंद्र यादव को 5 अक्टूबर 2026 को विशेष न्यायालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में विवेचना पूरी होने के बाद अभियोग पत्र प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।
28 सितंबर को भी हुई थी पूछताछ
इससे पहले 28 सितंबर 2026 को भी देवेंद्र यादव को ACB/EOW ने नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। उस दौरान उनसे कई घंटे तक पूछताछ की गई थी।
अब जांच के अगले चरण में एजेंसी ने उन्हें दोबारा नोटिस जारी किया है और 5 अक्टूबर को विशेष न्यायालय में उपस्थित होने को कहा है। मामले में आगे की प्रक्रिया विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किए जाने के बाद आगे बढ़ेगी।



