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पत्नी से विवाद के बाद पटक-पटककर की 5 माह के बच्चे की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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बालोद : जिला न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरोज नंद दास ने 5 माह के बेटे को पटककर मारने वाले आरोपी पिता चित्रकांत सोनकर निवासी बैजनाथपारा दुर्ग को धारा 302 के आरोप में आजीवन कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक चित्रांगद देशमुख ने की। नमिता सोनकर 17 मई 2019 को अपने पति चित्रकांत सोनकर और बेटे शौर्य के साथ चाचा के घर शादी समारोह में शामिल होने ग्राम मार्रीबंगला आई थी। टिकावन के समय वह अपने पांच माह के बेटे को दादी के पास सुलाकर गई थी।

थोड़ी देर बाद उसकी बहन भारती आकर बताई कि शौर्य को चित्रकांत सोनकर उठाकर ले गया है और गाली गलौज कर रहा है। तब वह अपनी चाची माया और बहन भारती के साथ जिस स्थान पर बेटे को सुलाए थे, वहां पहुंची।

जिसके बाद बाहर निकलकर देखी तो उसका पति शौर्य कुमार को लेकर खड़ा था, पूछने पर बोला कि मेरा और बच्चे का ध्यान नहीं रखती हो, यह कहकर मारपीट करना शुरू कर दिया। रिश्तेदारों के मना करने पर आरोपी अपने बेटे शौर्य कुमार को जमीन में पटक दिया। जिसके कारण बच्चे के सिर में चोट लगी। जिसे परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया। जहां इलाज के दौरान मौत हो गई।