रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा राज्य के शहरी गरीब नागरिकों को घर प्रदान करने के उद्देश्य से मोर जमीन मोर मकान योजना की शुरुआत की गई है। दरअसल हमारे देश के सभी नागरिकों का एक सपना होता है कि उनका खुद का घर हो इसी सपने को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इस योजना की शुरुआत कर दी गई है।
छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य के शहरी आबादी का संपूर्ण विकास करने के उद्देश्य से तथा सभी को घर प्रदान करने के माध्यम से सरकार द्वारा घर बनाने के लिए योग्य उम्मीदवारों को 2।5 लाख रुपए की सुविधा प्रदान करने का निर्णय किया गया है। सरकार का कहना है कि इस योजना के तहत है छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर 2।5 लाख रुपए का अनुदान प्रदान करेगी।
बता दें की प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहले केवल उन्हीं लोगों को पात्र माना जाता था जिनके नाम पर कहीं भी आवासीय मकान या जमीन नहीं है। वहीं अब सरकार ऐसे लोगों को जिन्हें आवासीय जमीन का पट्टा नहीं मिला है या तो फिर झोपड़पट्टी में आवास बनाकर रहते हैं उन्हें भी योजना में शामिल किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 2022 तक सबके लिए आवास योजना का काम शुरू कर दिया है।
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए मोर जमीन मोर मकान योजना शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत 800 वर्ग मीटर जमीन के मालिक इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए पात्र सरकार की ओर से मिलने वाले आवास की जमीन के पट्टे धारी होंगे। पट्टा धारकों के घर को भी निर्माण में लिया जाएगा। राज्य के सभी लोगों के पास अपना खुद का घर हो इसी उद्देश्य से योजना की शुरुआत की गई है।
क्या हैं योजना हेतु पात्रता?
छत्तीसगढ़ के स्थाई नागरिक को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा |
योग्य उम्मीदवार के परिवार की सालाना आए 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए |
इस योजना के अंतर्गत 800 वर्ग मीटर जमीन के मालिक का लाभ उठा पाएंगे |
नए मकान निर्माण के लिए सरकार 280 वर्ग मीटर के मकान के लिए योग्य उम्मीदवार माना जाएगा |
पुराने मकान में अधिकतम 9 वर्ग मीटर ही निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी |
जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड
राष्ट्रीय कृत बैंक अकाउंट पासबुक
पहचान पत्र
पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
अन्य आवासीय योजना का लाभ नहीं लेने का प्रमाण पत्र
देश के किसी भी हिस्से में योग्य उम्मीदवार का मकान या अन्य भूखंड ना होने का प्रमाण पत्र।