रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को सीएम हाउस में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के पुनर्वास योजना के अंतर्गत ग्राम राखी के प्रभावितों को पात्रता अनुसार बाड़ी के लिए खुली भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही नवा रायपुर लेयर-1 के 12 ग्रामों के लोगों को भूमि पर काबिज पात्र परिवारों को निर्धारित सीमा अनुसार बसाहट पट्टा प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इसके अलावा बैठक में छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। साथ ही बैठक में छत्तीसगढ़ ब्राम्हण समुदाय जिला बिलासपुर को आवंटित भूमि में छूट का निर्णय लिया गया।
बैठक में राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के औद्योगिक नीति 2019-24 में वीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी को शामिल करने के साथ ही स्टॉम्प शुल्क और मंडी शुल्क से छूट देने का फैसला लिया गया। इससे राज्य में बंद एवं बीमार उद्योगों को मदद मिलेगी।
बैठक में राज्य में वृहद, मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज क्रियान्वयन नियम-2019 को समावेशित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा ऑडिटर, सहायक अधीक्षक से अधीक्षक के 38 रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए केवल एक बार तीन वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।