जांजगीर चापा : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की दिनांक 19.10.23 को शाम को अकलतरा में डीजे साउंड अधिक आवाज से चलाया जा रहा था की सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया, पाया की अनुमति लेने के बाद भी ध्वनि सीमा से ज्यादा तेज गति से डीजे बज रहा था। हल्का मोटर वाहन में बड़ी- बड़ी डीजे रखकर जो वाहन से बाहर निकल रहे थे लापरवाही पूर्वक वाहन प्रचलित कर रहा था जो मोटर व्हीकल नियमों के विपरीत होना पाए जाने से डीजे संचालक के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही किया गया।
DJ संचालक रामचरण कौशिक उम्र 22 साल निवासी तिलाई थाना जांजगीर के विरुद्ध थाना अकलतरा में इस्तगासा क्र. 02/23 धारा 15, 16 कोलाहल अधिनियम के तहत उपयोग किए हलका मोटर वाहन CG -11-AW -1634 एवम डीजे साउंड सिस्टम को जप्त कर कार्यवाही किया गया किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक तुल सिंह पट्तावी, ASI अरुण सिंह, आरक्षक प्रदीप दुबे, विवेक ठाकुर का सराहनीय योगदान रहा।