जांजगीर-चांपा : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नाबालिक बालिका को दिनांक 06.11.23 को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर कर अपहरण कर ले गया है की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध चौकी नैला में अपराध क्रमांक 772/23 धारा 363 भादवी की अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान दिनांक 26.11.23 को नाबालिक बालिका को आरोपी शशांक टंडन के कब्जे से बरामद किया जाकर दस्तयाब किया जाकर नाबालिक बालिका का धारा 161 जा0फौ0 के तहत कथन कराया गया जो अपने कथन में बताएं कि आरोपी शशांक टंडन द्वारा शादी का प्रालोभन देकर जबरदस्ती दैहिक शोषण किया जिस पर प्रकरण में धारा सदर का अपराध पाए जाने पर धारा 366, 376 भादवी 4, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई है।
आरोपी शशांक टंडन निवासी घोरबंधा ग्राम पंचायत खाम्ही थाना लोरमी जिला मुंगेली के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत दिनांक 27.11.23 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है
संपूर्ण कार्यवाही में उपनिरीक्षक सत्यम चौहान चौकी प्रभारी नैला प्रधान आरक्षक रुद्र नारायण कश्यप महिला प्रधान आरक्षक राजकुमारी खूंटे आरक्षक राजेश कश्यप एवं चौकी नैला स्टाफ का योगदान रहा।