बिलासपुर : जोनल स्टेशन की पार्किंग में अवैध वसूली का बड़ा मामला सामने आया है। पार्किंग रसीद गुम होने पर स्टैंड से गाड़ी देने कर्मचारी ने यात्री से दो हजार रुपये वसूल लिए। यात्री से दो हजार वसूल करने के इस मामले का वीडियो एक्स पर जीएम, डीआरएम और रेल सेवा को शिकायत कर दी गई। इससे रेलवे में हड़कंप मच गया। मामले में रेलवे सख्ती बरतते हुए पार्किंग संचालक के खिलाफ 50 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है।
रेलवे स्टेशन की पार्किंग हमेशा से विवादों में रही है। आए दिन यहां की अव्यवस्थाओं को लेकर यात्री या उनके स्वजन शिकायत करते हैं। इसके बाद भी पार्किंग के कर्मचारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अवसर पाकर मोटी रकम ऐंठने से पीछे नहीं रहते। बुधवार को इसी तरह का मामला सामने आया। एक यात्री पार्किंग में पहुंचा और उन्होंने स्टैंड में खड़ी गाड़ी की रसीद गुम होने की जानकारी दी। इस पर कर्मचारी ने पहले तो तीन हजार की मांग की। जब यात्री ने इसे बहुत ज्यादा बताया तो वह कहने लगा कि रसीद गुमने पर इतना चार्ज किया जाता है। यात्री ने कुछ छूट देने के लिए कहा, तब पार्किंग कर्मचारी ने दो हजार रुपये की मांग की। साथ ही यह कहा कि इससे कम नहीं होगा। दो हजार रुपये जमा करने पर ही गाड़ी दी जाएगी। यात्री ने कर्मचारी को दो हजार रुपये दिए। लेकिन, यात्री के साथी ने इस मामले का वीडियो मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। बाद में उन्होंने इसकी शिकायत कर दी। एक्स में पार्किंग कर्मचारी के दो हजार रुपये वसूलने का वीडियो में अपलोड किया गया। चूंकि शिकायत रेल मदद, जीएम एसइसीआर, बिलासपुर डीआरएम व रेल सेवा को हुई थी। इस पर रेलवे में हड़कंप मच गया। रेलवे ने मामले की जांच की। संबंधित यात्री से भी पूरे मामले की जानकारी ली गई। मामला सही पाए जाने पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पार्किंग संचालक के खिलाफ 50 हजार रुपये का जुर्माना किया।
रसीद गुम होने पर यह प्रविधान
कई बार यात्री से पार्किंग रसीद गुम हो जाता है। रेल प्रशासन इस समस्या को समझता है। यही वजह है कि उन्होंने ऐसे मामलों को लेकर एक प्रविधान बनाया है। जिसके तहत पार्किंग रसीद गुम होने पर संचालक को 50 रुपये शुल्क के साथ आरसी बुक की प्रतिलिपि जमा करानी है। यदि संबंधित यात्री इन नियमों का पालन कर लेता है तो उसे तत्काल गाड़ी देनी है। इस मामले में भी यहीं होना था। लेकिन, पार्किंग कर्मचारी ने यात्री से दो हजार रुपये ऐंठ लिए। जिसे लेकर रेल प्रशासन से नाराजगी भी जाहिर की है।
अब हुई शिकायत तो टेंडर होगा निरस्त
50 हजार रुपये जुर्माना करने के साथ ही रेल प्रशासन से पार्किंग संचालक को स्पष्ट कर दिया है कि अब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जुर्माना के साथ- साथ पार्किंग का टेंडर ही निरस्त कर दिया जाएगा। इस चेतावनी के बाद संचालक सकते में हैं।
इन दिशा-निर्देशों का भी करना है पालन
रेलवे प्रशासन द्वारा स्टेशनों में यात्रियों के वाहनों के सुरक्षित पार्किंग व्यवस्था के लिए स्टैंड का प्रविधान किया गया है, जहां उन्हें यात्रियों से निर्धारित शुल्क ही लेना है। पार्किंग के बेहतर संचालन प्रबंधन के तहत रेलवे अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण भी किया जाता है, ताकि यात्रियों को अपने वाहनों को रखने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अलावा यह भी दिशा-निर्देश दिया गया है कि नियमानुसार किराया लेने के साथ यात्रियों की मदद और उनसे मधुर व्यवहार करना है।