जांजगीर-चांपा : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 27.02.2024 को नाबालिक बालिका अपने घर पर नहीं थी, उसके परिजनों द्वारा आस पास खोजा तो नही मिला, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया की सूचना प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना बलौदा में गुम इंसान क्रमांक 08/24 अपराध क्रमांक 101/24 धारा 363 भादवि पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
दौरान विवेचना एवं पतासाजी के अपहृत बालिका का रायपुर में होने की सूचना मिलने पर दिनांक 09.03.2024 को पुलिस टीम रायपुर भेज कर पतासाजी कराया गया जहां अपहृत बालिका को आरोपी देवा विश्वकर्मा के कब्जे से बरामद कर थाना बलौदा लाया गया तथा पीडिता का महिला पुलिस अधिकारी से का कथन कराया गया । पीडिता के कथन एवं डाक्टरी मुलाहिजा रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में विवेचना के दौरान धारा 366, 376 (3) भादवि, 4, 6 पाक्सो एक्ट जोडा गया।
विवेचना दौरान आरोपी देवा उर्फ देवकुमार विश्वकर्मा निवासी नवागांव हरदी थाना लोहारा जिला कबीरधाम को पुलिस हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया आरोपी द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार करने एवं आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु माननीय् न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक अशोक वैष्णव थाना प्रभारी बलौदा, सउनि कौशल सिदार, आर. संतोष रात्रे, आर. श्याम राठौर, लखेश विश्वकर्मा, म0आर0 ज्योति प्रभा अनंत का सराहनीय योगदान रहा।