कोरिया : दिनांक 30 अप्रैल 2024 को प्रार्थिया (पीड़िता) नाबालिक अपने पिता के साथ थाना चरचा में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि, माह अगस्त 2023 में नावापारा गांव के बागर सिंह के नाती के अन्प्राशन कार्यक्रम में अपने चाची तथा महराजपुरहीन दीदी के साथ में गई थी। जहां इसकी मुलाकात आरोपी छबीलाल से हुआ और तभी से दोनो में दोस्ती हो गई। आरोपी ने पीड़ित से यह कहकर कि, मैं तुम्हे पसंद करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं कहकर इसके साथ कई बार शारीरिक संबंध (बलात्कार) किया है, जिससे नाबालिक पीड़िता गर्भवती हो गई।
प्रार्थिया के रिपोर्ट पर धारा 363, 366, 376, 376 (क), (ख), 376 (2), (द) भादवि. एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। कायमी पश्चात पुलिस अधीक्षक कोरिया सूरज सिंह परिहार के निर्देशन, अति० पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कविता ठाकुर के नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही कर आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया है। उक्त प्रकरण की विवेचना में निरी. अनिल किण्डो, उनि. अब्दुल मुनाफ, प्र.आ. सत्येन्द्र तिवारी, आ. राजेश कुमार, विजय सिंह, महिला आ. रंजना का सराहनीय योगदान रहा है।