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CM अरविंद केजरीवाल को झटका, अंतरिम जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने दिए मेडकिल टेस्ट के आदेश

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नई दिल्ली :  दिल्ली शराब नीति और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. स्वास्थ्य के आधार पर दाखिल अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए अवश्य जांच के लिए सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी.

दरअसल, केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं. ईडी ने आरोप लगाया कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे केजरीवाल का स्वास्थ्य तब खराब हुआ जब सरेंडर करने का समय आया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, आज बुधवार को सुनाया गया है.

बुधवार को अपनी अर्जी पर फैसला सुनने के लिए केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी है, यानी अब केजरीवाल को 19 जून तक जेल में ही रहना होगा. कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश दिया है. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में केजरीवाल की चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान रखने का निर्देश दिया है.