बिलासपुर: ‘जज साहब! मेरा नाम नटवर लाल है, लेकिन मैं धोखेबाज नहीं हूं। ठगों को नटवर लाल न कहा जाए। नटवर तो भगवान कृष्ण का नाम है। जालसाजी और 420 में नटवर लाल का इस्तेमाल श्रीकृष्ण का अपमान है। इससे मेरी तरह भक्तों को भी पीड़ा हो रही है।’ ये कहना है, रायगढ़ के सीमेंट कारोबारी नटवर लाल का।
उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कहा है, नटवर लाल नाम रखना कोई गुनाह है क्या? याचिका में धोखाधड़ी, ठगी या जालसाजी के मामले में नटवर लाल जैसे नामों का इस्तेमाल बंद करने की गुहार लगाई है। उनका नाम नटवर लाल है, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत पीड़ा होती है।
सीमेंट कारोबारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जालसाजों को नटवर लाल नाम देने पर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।
याचिका में कहा गया है कि नटवर लाल जैसे नाम अपराधियों से जोड़ने के कारण समाज में उन्हें अपमानित होना पड़ता है। इस तरह के प्रचलन पर रोक लगाई जाए। यह भी कहा है कि, वह एक व्यवसायी हैं। बिजनेस और समाज में उनकी इज्जत है।
इस तरह के नाम मीडिया में सामने आने पर उन्हें व्यक्तिगत पीड़ा होती है। उसका अच्छा नाम ठगों या जालसाजों की बदनीयती के कारण बदनाम हो रहा है। उनके जैसे और भी हमनाम होंगे। उनको भी इस तरह नाम प्रसारित होने पर पीड़ा होती होगी।
याचिकाकर्ता ने कहा है, नटवर लाल कहते ही किसी ठग या धोखाधड़ी करने वाले की छवि लोगों के सामने आ जाती है। यह स्वाभाविक भी है। इसे इतना प्रसारित और प्रचारित कर दिया है कि यह नाम लेते ही लोग ठग या जालसाज का ही अनुमान लगाते हैं।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि नटवर भगवान श्रीकृष्ण का नाम है। उन्हें नटवर नागर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे नाम का इस्तेमाल करना भगवान श्रीकृष्ण का अपमान है। इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत होती है और भक्तों को पीड़ा होती है।
याचिकाकर्ता ने मीडिया में नटवर लाल नाम का गलत संदर्भ में उपयोग बंद करने की गुहार लगाई है। उन्होंने इसके लिए शातिर ठग मिथलेश श्रीवास्तव के केस का भी हवाला दिया है। कहा है कि उसे ही पहली बार नटवर लाल के नाम से संबोधित किया गया। किसी के नाम का किसी भी संदर्भ में उपयोग करना मौलिक अधिकारों का हनन है।
याचिका में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि हाल में ही अमिताभ बच्चन से जुड़े मामले में किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसके नाम, चेहरा और आवाज का इस्तेमाल करना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि 50 साल पहले मेरे माता पिता ने भगवान श्री कृष्ण से जुड़े एक नाम नटवर के नाम पर मेरा नामकरण किया था। लेकिन, इस नाम की गलत प्रस्तुतिकरण की वजह से दशकों बाद नटवर लाल के नाम को ठग होने के संदेह से देखा जाने लगा है।
इसी के अनुरुप छवि भी बनाने लगते हैं। याचिकाकर्ता ने धारा 19 (2) और धारा 21 तहत में इस तरह की घटनाओं में नटवर लाल जैसे नाम का उपयोग करने पर पाबंदी लगाने की मांग की है। उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए रजिस्टर्ड कर लिया है।