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कार में खराश क्या आई –ई-रिक्शा चालक को पुल के नीचे फेंक दिया,मामले में दो युवक जेल दाखिल

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रिपोर्टर मुन्ना पांडेय,सरगुजा लखनपुर  : कार एवं ई-रिक्शा में मामूली टक्कर होने से कार के बाड़ी में खराश आई फकत इस बात को लेकर कार सवारों ने जान से मारने की नीयत से ई-रिक्शा चालक को पुल के नीचे फेंक दिया। दरअसल यह अजीबोगरीब मामला थाना लखनपुर क्षेत्र के ग्राम बेलदगी पुल के पास घटित हुई है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाकिब खान आ0 स्व0 अकिल खान साकिन बरेजपारा थाना अम्बिकापुर घटना तारिख 25 नवम्बर 2024 को अपने आटो से सवारी छोड़ने ग्राम मेन्डराकला आया था। दौरान वापसी कुछ सवारी पाने की चाह में लखनपुर आ गया। इसी दौरान लखनपुर बेलदगी चौक के पास शाम तकरीबन 6 बजे एक कार UP17 A-0757 जो अम्बिकापुर के ओर से आ रहा था। ई-रिक्शा से टक्कर हो गई। कार के दाहिने तरफ हल्की सी खराश आ गई। कार चालक मनोज विश्वकर्मा आ0 स्व0 राघव प्रसाद विश्वकर्मा उम्र 46 साल साकिन ब्रम्हरोड खजूर पारा थाना अम्बिकापुर एवं किशुन विश्वकर्मा आ0 शिवलाल उम्र 20 वर्ष साकिन भिठ्ठीकला थाना मणीपुर अम्बिकापुर दोनों आरोपी आटो चालक से गाली गलौज करते हुए भरपाई के शक्ल में दो हजार रूपयों की मांग करने लगे।

रिक्शा चालक के द्वारा पैसा देने में असमर्थता जताई गई ।

कार सवार दोनों युवकों ने ई- रिक्शा (आटो )चालक को अश्लील गालियां देते हुए जबरदस्ती कार के अन्दर बैठा लिया। आरोपी मनोज विश्वकर्मा द्वारा आटो चालक के साथ डंडे से मार पीट करते हुए जान से मारने की नीयत से ग्राम बेलदगी पुल के पास लेजाकर पुल के उपर से 30 फिट नीचे धकेल दिया। ई-रिक्शा चालक को मरे हुए समझ कर दोनों मौके वारदात से फरार हो गये। ई-रिक्शा चालक को जिस्मानी तौर पर गंभीर चोटें आई हैं। रात करीब 11.30 बजे किसी तरह घर वालों को मालूम हुआ तब रिक्शा चालक को लेकर घर गये। दूसरे रोज़ 26 नवम्बर को थाना उपस्थित आकर प्राथमिकी दर्ज कराया। प्रार्थी के रिपोर्ट पर लखनपुर पुलिस दोनों युवकों को गिरफतार कर हिरासत में लेकर पूछताछ किया। दोनों आरोपी युवकों ने अपने इकबालिया बयान में जुर्म करना कबूल किया। आरोपीयों के निशान देही पर पुलिस ने बेलदगी पुल के पास से आटो रिक्शा को तथा अम्बिकापुर बिलासपुर मुख्य मार्ग तालाब के समीप से प्रयुक्त कार मय डंडा को गवाहों के मौजूदगी में बरामद किया। जुर्म करना सबूत पाये जाने पर दोनों युवकों को दफा 140(1) 109-3(5) BNS के तहत गिरफ्तार कर 26 नवम्बर दिन मंगलवार को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। आगे मामले की तहकीकात जारी है।

सम्पूर्ण कार्यवाही में एस आई एल0 आर0 चौहान, एएसआई के0के0 यादव, जनक राजवाड़े,अमरेश दास,अनील पैकरा, सक्रिय रहे।