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पदोन्नत शिक्षकों की पोस्टिंग पर High Court ने लगाई रोक, DPI को 30 दिन में निर्णय का निर्देश

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बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक से हेड मास्टर के पद पर पदोन्नत शिक्षकों की पोस्टिंग पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बिना काउंसिलिंग के मनमाने ढंग से किए गए पदस्थापना आदेशों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता सूरज कुमार सोनी, हलधर प्रसाद साहू, रमेश कुमार साहू, शिप्रा सिंह बघेल और ज्ञानचंद पांडे, सभी सहायक शिक्षक (एलबी) के पद विभिन्न शासकीय प्राथमिक शालाओं में सेवाएं दे रहे हैं।

इन्हें हाल ही में हेड मास्टर के पद पर पदोन्नत किया गया, परंतु स्कूल शिक्षा विभाग ने काउंसिलिंग प्रक्रिया को दरकिनार कर पदस्थापना कर दी। शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मांग की कि विभाग को इन दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ही नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया जाए।

जस्टिस बी.डी.गुरु की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के तर्कों को गंभीरता से लेते हुए हेड मास्टर के पद पर किए गए पदस्थापना आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर 30 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाए तब तक शिक्षक अपने पूर्ववर्ती पदस्थ स्कूलों में ही कार्यरत रहेंगे।