जांजगीर-चांपा : जिले में बाल-विवाह जैसी कुप्रथा को जड़ से समाप्त करने के लिए कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस गंभीर समस्या के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करें।
कलेक्टर महोबे ने चेताया कि अक्षय तृतीया जैसे पर्वों पर बाल विवाह के मामलों में वृद्धि होती है, जो न सिर्फ बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बनाता है बल्कि समाज की नींव को भी कमजोर करता है। बाल विवाह न सिर्फ कानूनन अपराध है, बल्कि यह बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के मौलिक अधिकारों का भी हनन करता है।
जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग और चाइल्डलाइन की संयुक्त टीमें सक्रिय की गई हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत दोषियों को दो साल तक की सजा या एक लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है।
उन्होंने आमजन से आग्रह किया कि यदि कहीं बाल विवाह की जानकारी हो, तो तत्काल चाइल्डलाइन 1098, महिला एवं बाल विकास विभाग के नंबर 8963997174, पुलिस हेल्पलाइन 112 या 100 पर सूचित करें।