जांजगीर-चाम्पा : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 02.05.2025 को पीड़िता नाबालिक बालिका रात्रि में घर में थी एवं उसके परिजन लोग परिवारिक कार्यक्रम से कही बाहर गांव गए हुए थे। आरोपी द्वारा सूनेपन का फायदा उठाकर घर अंदर घुसकर नाबालिक बालिका को बेइज्जती करने की नियत से छेड़छाड़ करने लगा तब पीड़िता चिल्लाई तो उनकी छोटी बहन उठ गई तब आरोपी महेंद्र बंजारे धमकी देते हुए किसी को कुछ मत बताना नहीं तो जान से मार दूंगा कह कर धमकी देकर भाग गया कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 183 /2025 धारा 74, 331(4), 351(2) बी.एन.एस. 08 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया ।
नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए श्री विवेक शुक्ला (IPS) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कुमार कश्यप एवं DSP श्री जितेंद्र खूंटे के कुशल मार्गदर्शन में आरोपी महेंद्र बंजारे साकिन रोझन डीह थाना पामगढ़ को पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने से दिनांक 03.05.25 की विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है विवेचना जारी है।
उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक मनोहर लाल सिन्हा थाना प्रभारी पामगढ़, सउनि रामदुलार साहू, आर यशवंत पाटले, अनुज खरे, थाना पामगढ़ स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।