रायपुर : छत्तीसगढ़ में बायो-सीएनजी संयंत्रों के निर्माण के लिए सार्वजनिक उपक्रमों, तेल और गैस विपणन कंपनियों को रियायती लीज दर पर जमीन दी जाएगी तथा इस संबंध में राज्य शासन ने कलेक्टरों को पत्र जारी किया है।अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य में जैव अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए नगरीय निकायों में बायो-सीएनजी संयंत्र स्थापित किया जाएगा। संयंत्रों की भूमि के आबंटन के लिए राज्य शासन ने सभी जिलों के कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है।
उन्होंने बताया कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी परिपत्र में इस वर्ष 17 अप्रैल को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय का उल्लेख किया गया है। परिपत्र में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय के परिपालन में राज्य के सभी नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट-सह-कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए स्थापित किये जा रहे बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए रियायती लीज दरों पर शासकीय भूमि का आबंटन किया जाना है।
परिपत्र में लिखा है कि बायो-सीएनजी संयंत्रों की स्थापना की आवश्यक कार्यवाही के लिए नगरीय प्रशासन विभाग और संबंधित नगरीय निकाय को अधिकृत किया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन ने नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए स्थापित किये जा रहे बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा शासकीय तेल और गैस विपणन कंपनियों को अधिकतम दस एकड़ शासकीय भूमि का आबंटन रियायती लीज दर एक रुपए प्रति वर्ग मीटर के मान से करने के लिए कलेक्टरों को निर्देशित किया है।
अधिकारियों ने बताया कि विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा शासकीय तेल और गैस विपणन कंपनियों को अधिकतम 25 वर्षों की लीज पर भूमि आवंटित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।