नई दिल्ली : राजस्थान सरकार विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिबंध विधेयक-2025 ला रही है, जिसमें पहली बार बुलडोजर कार्रवाई को कानूनी रूप दिया गया है। जबरन, लालच या धोखे से कराए गए धर्म परिवर्तन पर 20 साल तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रविधान होगा।
गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार अवैध मतांतरण में लिप्त कुछ संस्थाओं द्वारा अवैध भवन निर्माण की जानकारी सामने आई है। अब इन भवनों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा सकेगा। इसके लिए पहले संस्था को 72 घंटे का नोटिस दिया जाएगा।
विशेष रूप से नाबालिग, दिव्यांग, महिला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के जबरन मतांतरण पर कम से कम 10 और अधिकतम 20 साल की सजा का प्रविधान है। यदि कोई व्यक्ति मर्जी से धर्म बदलता है तो उसे प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए उसे कम से कम 90 दिन पहले जिला कलेक्टर या अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सूचना देनी होगी।




