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निर्वाचित सांसद के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिज, याचिकाकर्ता ने EVM में छेड़छाड़ करने का लगाया था गंभीर आरोप

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बिलासपुर : जिला निर्वाचन अधिकारी व चुनाव अमले द्वारा चुनाव प्रक्रिया को दूषित करने और EVM में छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाते हुए कांकेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार बीरेश ठाकुर ने छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने निर्वाचन को रद्द करने की मांग की थी। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने चुनाव याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को छूट दी है, जो आरोप लगाए गए हैं, उनका डाक्यूमेंट्री सबूत के साथ नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं।

EVM मशीन में छेड़छाड़ को लेकर लगाए गए गंभरी आरोप के संबंध में हाई कोर्ट ने कहा, मशीनों की दोबारा जांच के लिए कोई निर्देश तब तक जारी नहीं किया जा सकता, जब तक मौखिक या डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए गड़बड़ी के बारे में कोई ठोस सबूत पेश ना किया जाए। याचिकाकर्ता ने जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अफसर को 26 अप्रैल 2024 को कांकेर लोकसभा क्षेत्र के मतदान के दौरान इस्तेमाल किए गए EVM (बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपेट यूनिट) की जांच और निरीक्षण करने की मांग करते आवेदन पेश किया था।

याचिकाकर्ता ने ये लगाए थे आरोप

रिटर्निंग अफसर ने चुनाव की पूरी प्रक्रिया को गलत इरादे से किया था। ईवीएम में छेड़छाड़ के अलावा कई तरह की गड़बड़ियां की गई, इसके चलते चुनाव नतीजे पर काफी प्रभाव पड़ा है। याचिकाकर्ता ने मतगणना के दौरान की गई गड़बड़ियों का जिक्र करते हुए कहा, दूसरी रैंडमाइजेशन रिपोर्ट में मशीन नंबर, वीवीपेट यूनिट और अलग-अलग विधानसभा सीटों मसलन गुंडरदेही नंबर 61, सिहावा नंबर 56, संजारीबालोद नंबर 59, डोंडी लोहारा (एसटी ) नंबर 60, और केशकाल नंबर 82 के पोलिंग बूथों के फॉर्म 17 सी में मशीन नंबर में अंतर है।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा

हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिन विधानसभा क्षेत्रों के पोलिंग बूथों में गड़बड़ी का जिक्र किया है,ईवीएम में गड़बड़ी के जो आरोप लगाए हैं, उसके लिए पुख्ता सबूत की आवश्यकता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इन सबूतों के साथ दोबारा आवेदन पेश करने की छूट दी है।