दुर्ग : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग व बीएसपी में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को पकड़ा गया है। आरोपी के द्वारा पीड़ितों को फर्जी जाॅइनिंग लेटर देकर ठगी की गई थी। मामले में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी एवं कुटरचना संबंधी धाराओं पर अपराध दर्ज किया गया है।
जानिए पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, 28 अप्रैल को प्रार्थिया उपासना देशमुख निवासी तितुरडीह द्वारा थाना भिलाई नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी सातुम सेम्युल गुज्जर उर्फ आदी द्वारा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग व बीएसपी में नौकरी लगवाने का झांसा दिया गया था। आरोपी ने फर्जी नियुक्ति पत्र, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पीड़ित व अन्य व्यक्तियों से कुल 16,15,000 रुपये की धोखाधड़ी की।
मामले में अपराध 212/2026 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जाँच में लिया गया। जाँच के दौरान आरोपी सातुम सेम्युल गुज्जर उर्फ आदी 34 वर्ष निवासी एमआईजी 01/84 हुडको भिलाई को 29 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। जाँच में आरोपी द्वारा फर्जी जॉइनिंग लेटर व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर ठगी करना पाया गया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमाण्ड पर भेजा गया है।
घटना का कारण
नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करना।
घटनास्थल
इंडियन कॉफी हाउस सेक्टर-09 भिलाई, हुडको भिलाई, रायपुर मंत्रालय सहित अन्य स्थान।
आरोपी का नाम
1. सातुम सेम्युल गुज्जर उर्फ आदी, उम्र 34 वर्ष, निवासी एमआईजी 01/84 हुडको भिलाई।
जब्त सामग्री
1. फर्जी नियुक्ति पत्र एवं कूटरचित दस्तावेज।
2. प्रकरण से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य।
3. इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य साक्ष्य जब्त।
पुलिस कर्मियों की रही सराहनीय भूमिका
उक्त कार्यवाही में थाना भिलाई नगर पुलिस टीम के अधिकारी एवं स्टाफ की त्वरित विवेचना, तकनीकी विश्लेषण एवं प्रभावी कार्रवाई की सराहनीय भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस ने की यह अपील
पुलिस ने कहा कि नौकरी लगाने के नाम पर किसी भी व्यक्ति को धनराशि न दें, नियुक्ति संबंधी जानकारी केवल अधिकृत शासकीय माध्यमों से ही प्राप्त करें। फर्जीवाड़ा व धोखाधड़ी संबंधी सूचना तत्काल पुलिस को दें। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।



