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बीजेपी विधायक राजू सिंह को कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा, हर्ष फायरिंग में महिला की हुई थी मौत

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नई दिल्लीः दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी बिहार के साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को चार साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 31 दिसंबर, 2018 को नए साल की पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग से डॉ. अर्चना गुप्ता नामक महिला की मौत हो गई थी। कोर्ट ने मृतक महिला के पति को 25 लाख रुपये मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान बीजेपी विधायक को गैर-इरादतन हत्या (जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती) का दोषी ठहराया गया।

मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को आर्म्स एक्ट के तहत 2 महीने की जेल की भी सज़ा सुनाई। अगर मुआवज़ा नहीं दिया गया, तो उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त सज़ा काटनी होगी।

कोर्ट से रिहाई की मांग

कोर्ट में सजा सुनाने के दौरान बीजेपी विधायक ने अच्छे आचरण के आधार पर प्रोबेशन पर रिहाई की प्रार्थना की थी। विधायक के वकील ने कोर्ट से कहा कि उन्हें कभी दोषी नहीं ठहराया गया और वह छह बार के विधायक हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी पत्नी रेनू सिंह ने प्रोबेशन ऑफिसर को बताया कि उनके पति को किसी भी केस में जेल नहीं भेजा गया है। सीनियर वकील ने कहा कि इससे पता चलता है कि पहले कोई सज़ा नहीं हुई है। दोषी ने किसी गवाह पर कोई दबाव नहीं डाला, उसे धमकाया नहीं गया। उनके बूढ़े माता-पिता हैं और उनका पिछला रिकॉर्ड अच्छा है।

विधायक के वकील ने दलील दी कि कोर्ट राजू सिंह के भविष्य को देखते हुए 2 साल से कम की सज़ा दे सकता है। राजू कुमार सिंह ने भी कोर्ट के यह कहने के बाद कहा कि अगर वह कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। उन्होंने कहा, “मैंने कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। मैं एक सोशल इंसान हूं। मृतक मेरे भाई के दोस्त की पत्नी थी। मैं उसे ‘भाभी’ कहता था। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम सज़ा दी जाए।”

क्या है पूरा मामला

31 दिसंबर, 2018 को न्यू ईयर ईव (नए साल की पार्टी) पर साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी में एक फार्महाउस में जश्न मनाते हुए हवा में गोली चलाई थी। जो डॉक्टर अर्चना गुप्ता को लगी थी। अर्चना शिकायतकर्ता विकास गुप्ता की पत्नी थीं और राजू सिंह के भाई द्वारा आयोजित पार्टी में शामिल हुई थीं।