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कोरिया में रेत के अवैध कारोबार पर शिकंजा, 2 मिनी हाईवा और 3 ट्रैक्टर जब्त

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कोरिया :  जिले में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए पांच वाहनों को जब्त किया है। बैकुंठपुर तहसील और पटना क्षेत्र में 10 अक्टूबर को की गई जांच के दौरान ये वाहन बिना वैध पारपत्र के रेत का परिवहन करते पाए गए। जब्त वाहनों में दो मिनी हाईवा और तीन ट्रैक्टर शामिल हैं।

बैकुंठपुर और पटना क्षेत्र में हुई जांच

जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए खनिज विभाग की ओर से निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में विभागीय अमले ने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान वाहनों की जांच की।

जांच के दौरान रेत परिवहन के लिए आवश्यक वैध पारपत्र नहीं मिलने पर पांच वाहनों को जब्त कर लिया गया। विभाग ने संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है।

वाहन मालिकों पर दर्ज होंगे प्रकरण, अर्थदंड भी लगेगा

खनिज विभाग के मुताबिक, जब्त वाहनों के मालिकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 71 के तहत प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत नियमानुसार अर्थदंड निर्धारित किया जाएगा।

निर्धारित अर्थदंड की राशि खनिज मद में जमा कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि, अर्थदंड की वास्तविक राशि कितनी होगी, इसकी जानकारी विभाग की ओर से जारी विवरण में नहीं दी गई है।

अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ अभियान जारी

खनिज अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

खनिज विभाग की इस कार्रवाई के बाद अवैध रेत परिवहन पर निगरानी और सख्ती को लेकर एक बार फिर ध्यान गया है।