Home व्यापार Income Tax Return भरते वक्त ध्यान में रखें ये तीन बातें, कहीं...

Income Tax Return भरते वक्त ध्यान में रखें ये तीन बातें, कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो…

26
0

भारत के आयकर कानून सरकार के जरिए तैयार किए गए हैं. सरकार उन सभी व्यक्तियों की कर योग्य आय पर टैक्स लगाती है जो व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), कंपनियां, फर्म, एलएलपी, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय, स्थानीय प्राधिकरण हैं. इन कानूनों के अनुसार किसी व्यक्ति पर टैक्स लगाना उसकी आवासीय स्थिति पर निर्भर करता है. भारत के निवासी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वैश्विक आय पर टैक्स का भुगतान करना आवश्यक है. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में करदाताओं को अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय कुछ नियमों का पालन करना होता है. आइए जानते हैं इसके बारे में…

इनकम टैक्स रिटर्न किसे फाइल करना चाहिए?

आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर का भुगतान केवल उन व्यक्तियों या व्यवसायों के जरिए किया जाता है जो कुछ आय वर्ग में आते हैं. पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से सभी व्यक्ति 59 वर्ष की आयु तक, जिनकी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है. वरिष्ठ नागरिकों (60-79 आयु वर्ग) के लिए यह सीमा बढ़कर 3 लाख रुपये और अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष और उससे अधिक आयु) के लिए सीमा 5 लाख रुपये है.

आईटीआर भरने के लिए जरूरी दस्तावेज

अपनी ई-फाइलिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को तैयार करना महत्वपूर्ण है. इसके लिए बैंक और डाकघर बचत खाता पासबुक, पीपीएफ खाता पासबुक, सैलरी स्लिप, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फॉर्म-16 आदि जरूरी है.

कौन-सा आईटीआर फॉर्म भरना चाहिए?

आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट में ऐसे कई फॉर्म सूचीबद्ध हैं जिन्हें टैक्सपेयर्स को उनकी आय के आधार पर भरने की आवश्यकता हो सकती है. जबकि इनमें से कुछ फॉर्म भरना आसान है, दूसरों को आपके लाभ और हानि विवरण जैसे अतिरिक्त खुलासे की आवश्यकता होती है. ऐसे में सही आईटीआर फॉर्म भरना चाहिए.