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जग्गी हत्याकांड : दो आरोपियों ने कोर्ट में किया सरेंडर, मेयर ढेबर के भाई समेत 5 को मिली राहत

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रायपुर :  छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित NCP नेता रामावतार जग्गी हत्याकांड के 2 दोषियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सोमवार को रायपुर में विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट में शूटर चिमन सिंह और विनोद राठौड़ ने सरेंडर कर दिया हैं। हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल को 27 दोषियों की अपील खारिज कर दी थी और इनकी सजा बरक़रार रखी थी। लेकिन इनमें से 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है।

अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोषियों को सरेंडर के लिए 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया था। जिनमें क्राइम ब्रांच के प्रभारी रहे आरसी त्रिवेदी, तत्कालीन मौदहापारा थाना प्रभारी वीके पांडे, CSP कोतवाली अमरीक सिंह गिल, सूर्यकांत तिवारी सहित मेयर एजाज ढेबर के भाई याहया ढेबर के नाम शामिल हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 28 दोषियों में से एक दोषी विक्रम शर्मा उर्फ बुलटू पाठक की मौत हो चुकी है।

इन दोषियों ने की थी अपील

NCP नेता रामावतार जग्गी हत्याकांड में दोषी अभय गोयल, याहया ढेबर, वीके पांडे, फिरोज सिद्दीकी, राकेश चंद्र त्रिवेदी, अवनीश सिंह लल्लन, सूर्यकांत तिवारी, अमरीक सिंह गिल, चिमन सिंह, सुनील गुप्ता, राजू भदौरिया, अनिल पचौरी, रविंद्र सिंह, रवि सिंह, लल्ला भदौरिया, धर्मेंद्र, सत्येंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह परिहार, विनोद सिंह राठौर, संजय सिंह कुशवाहा, राकेश कुमार शर्मा, (मृत) विक्रम शर्मा, जबवंत, विश्वनाथ राजभर की ओर से अपील दायर की गई थी।