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बेमेतरा में 3 राजस्व अधिकारियों के प्रभार बदले, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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बेमेतरा:- कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई के आदेशानुसार जिले में प्रशासनिक दृष्टिकोण से राजस्व अधिकारियों के प्रभार में आंशिक परिवर्तन किया गया है। जारी आदेश के तहत तीन अधिकारियों को नवीन पदस्थापना दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

जारी आदेश के अनुसार श्रीमती सरिता मढ़रिया, जो वर्तमान में तहसीलदार, थानखम्हरिया के पद पर कार्यरत थीं, उन्हें कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख), जिला बेमेतरा में पदस्थ किया गया है।

इसी प्रकार श्री आशुतोष गुप्ता, जो वर्तमान में अधीक्षक, भू-अभिलेख, बेमेतरा के पद पर कार्यरत थे, उन्हें तहसीलदार, थानखम्हरिया पदस्थ किया गया है। साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के भाग-01 के नियम-125 के अंतर्गत तहसीलदार, थानखम्हरिया के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) के अधिकार भी प्रदान किए गए हैं।

वहीं श्री मोरध्वज साहू, जो वर्तमान में नायब तहसीलदार, थानखम्हरिया के पद पर पदस्थ थे, उन्हें नायब तहसीलदार, देवकर के पद पर स्थानांतरित किया गया है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि नवीन पदस्थ अधिकारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा। 2026। कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई के आदेशानुसार जिले में प्रशासनिक दृष्टिकोण से राजस्व अधिकारियों के प्रभार में आंशिक परिवर्तन किया गया है। जारी आदेश के तहत तीन अधिकारियों को नवीन पदस्थापना दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

जारी आदेश के अनुसार श्रीमती सरिता मढ़रिया, जो वर्तमान में तहसीलदार, थानखम्हरिया के पद पर कार्यरत थीं, उन्हें कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख), जिला बेमेतरा में पदस्थ किया गया है।

इसी प्रकार आशुतोष गुप्ता, जो वर्तमान में अधीक्षक, भू-अभिलेख, बेमेतरा के पद पर कार्यरत थे, उन्हें तहसीलदार, थानखम्हरिया पदस्थ किया गया है। साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के भाग-01 के नियम-125 के अंतर्गत तहसीलदार, थानखम्हरिया के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) के अधिकार भी प्रदान किए गए हैं।

वहीं श्री मोरध्वज साहू, जो वर्तमान में नायब तहसीलदार, थानखम्हरिया के पद पर पदस्थ थे, उन्हें नायब तहसीलदार, देवकर के पद पर स्थानांतरित किया गया है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि नवीन पदस्थ अधिकारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।