Home छत्तीसगढ़ पिथौरा पुलिस की बड़ी सफलता! 120 किलो गांजा, कंटेनर और मोबाइल समेत...

पिथौरा पुलिस की बड़ी सफलता! 120 किलो गांजा, कंटेनर और मोबाइल समेत 70.08 लाख की जब्ती

4
0

पिथौरा :  जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन निश्चय के तहत सिंघोड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एनएच-53 पर कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर से 120.060 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 60 लाख 3 हजार रुपये बताई गई है। मामले में कंटेनर चालक समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के मुताबिक, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के निर्देश पर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार वाहनों की जांच और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक कंटेनर में गांजे की बड़ी खेप ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रास्ते गुजरात ले जाई जा रही है।

रेहटीखोल के पास पुलिस ने की घेराबंदी

सूचना को गंभीरता से लेते हुए सिंघोड़ा पुलिस ने एनएच-53 स्थित रेहटीखोल के पास घेराबंदी की। कुछ देर बाद मुखबिर के बताए हुलिए का हरे-पीले रंग का कंटेनर वाहन क्रमांक CG06 AV 4815 वहां पहुंचा। वाहन में दो लोग सवार थे।

पुलिस ने कंटेनर को रोककर दोनों से पूछताछ की। चालक ने अपना नाम वसीम शाह बताया, जबकि उसके साथ बैठे व्यक्ति की पहचान अय्युब खान निवासी गुजरात के रूप में हुई।

चार बोरियों में छिपाकर रखा था 120 किलो गांजा

पूछताछ के बाद पुलिस ने कंटेनर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन के डाले में रखी चार प्लास्टिक बोरियों से कुल 120.060 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।

पुलिस के अनुसार, आरोपी गांजे की यह खेप संबलपुर, ओडिशा से गुजरात ले जा रहे थे। बरामद गांजे को जब्त कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया।

गांजा, मोबाइल और कंटेनर समेत 70.08 लाख रुपये की जब्ती

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गांजे के अलावा तस्करी में इस्तेमाल कंटेनर और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए। पुलिस के अनुसार जब्ती का विवरण इस प्रकार है—

– गांजा: 120.060 किलोग्राम — कीमत करीब 60,03,000 रुपये
– दो मोबाइल फोन: कीमत करीब 5,500 रुपये
– कंटेनर वाहन CG06 AV 4815: कीमत करीब 10,00,000 रुपये

इस तरह पुलिस ने कुल 70,08,500 रुपये की संपत्ति जब्त की है।

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान वसीम शाह, पिता सबीर शाह, उम्र 38 वर्ष, निवासी खेड़ा जिला, गुजरात और अय्युब खान, पिता मेहताब खान, उम्र 56 वर्ष, निवासी आनंद जिला, गुजरात के रूप में हुई है।

सिंघोड़ा पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(B)ii(C) के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है।

पुलिस अब गांजे की खेप के स्रोत, गंतव्य और तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इस तस्करी में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।