बेमेतरा : प्रार्थी रियांस राजपूत उर्फ उमंग राजपूत उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड नं. 15 थान खम्हरिया, थाना थान खम्हरिया जिला बेमेतरा द्वारा थाना थानखम्हरिया में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 10.10.2026 को रात्रि करीब 07:45 बजे वह अपने घर पर था। इसी दौरान उसके दोस्त ने फोन कर मवेशियों से भरी गाड़ी पकड़े जाने की सूचना दी। सूचना मिलने पर प्रार्थी रात्रि करीब 08:00 बजे त्रिमूर्ति चौक, थानखम्हरिया पहुंचा, जहां पिकअप वाहन क्रमांक CG 04 PR 4067 में 06 बछड़े भरे हुए मिले। उक्त बछड़ों को बिना चारा-पानी के ठूंस-ठूंसकर भरकर क्रूरतापूर्वक परिवहन किया जा रहा था। प्रार्थी को मवेशियों को कत्लखाना ले जाने का संदेह हुआ।
वाहन चालक वेदप्रकाश एवं उसके साथियों कंचन सिंह, रामकुमार यादव, रविन्द्र मेरावी, रामसिंग यादव तथा भागीरथी चंद्राकर से पूछताछ करने पर उन्होंने मवेशियों को पालन-पोषण के लिए नगवाही, रेंगाखार, मध्यप्रदेश ले जाना बताया। मवेशियों के परिवहन संबंधी दस्तावेज मांगने पर उनके द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना थानखम्हरिया में छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6 एवं 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक (SP) श्री त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.)ने तत्काल आरोपी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिए। जिसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव एवं एसडीओपी बेमेतरा श्री भूषण एक्का के मार्गदर्शन में निरीक्षक सत्य प्रकाश उपाध्याय, थाना प्रभारी खम्हरिया प्रशिक्षु उप निरीक्षक कलपना महंत, उप निरीक्षक ओंकार प्रसाद साहू को अपराध विवेचना हेतु थाना स्टाफ के साथ लगाया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान वेदप्रकाश चंद्राकर, कंचन सिंह मेरावी, रामसिंग यादव, रामकुमार यादव, रविन्द्र मेरावी एवं भागीरथी चंद्राकर से उपरोक्त घटना के संबंध में पुछताछ करने पर अपना अपराध करना स्वीकार किया।
प्रकरण में आरोपियों से 06 नग गौवंश कीमती करीब 60,000/- रूपये, घटना में प्रयुक्त पीकप वाहन क्रमांक CG 04 PR 4067, कीमती करीब 5,00,000/- रूपये, कुल जुमला कीमती लगभग 5,60,000/- रूपये को जप्त किया गया।
आरोपी 01. वेदप्रकाश चंद्राकर पिता टिकम चंद्राकर उम्र 30 वर्ष, निवासी पेन्ड्रीकला थाना थान खम्हरिया जिला बेमेतरा, 02. कंचन सिंह मेरावी पिता आगास सिंह मेरावी उम्र 37 वर्ष, निवासी नगवाही, थाना रेंगाखार जिला कबीरधाम, 03. रामसिंग यादव पिता अघनु सिंह उम्र 29 वर्ष निवासी नगवाही, थाना रेंगाखार जिला कबीरधाम, 04. रामकुमार यादव पिता परसराम यादव उम्र 40 वर्ष निवासी नगवाही, थाना रेंगाखार जिला कबीरधाम, 05. रविन्द्र मेरावी पिता दशरथ मेरावी उम्र 22 वर्ष निवासी नगवाही, थाना रेंगाखार जिला कबीरधाम, 06. भागीरथी चंद्राकर पिता दउवा चंद्राकर उम्र 65 वर्ष निवासी पेन्ड्रीकला थाना थान खम्हरिया जिला बेमेतरा को दिनांक 11.10.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया।
इस संपूर्ण कार्रवाई में निरीक्षक सत्य प्रकाश उपाध्याय, थाना प्रभारी खम्हरिया प्रशिक्षु उप निरीक्षक कलपना महंत, उप निरीक्षक ओंकार प्रसाद साहू, आरक्षक अनिल सोनकर, लोकेश्वर साहू, बलदेव निषाद, चुरावन पाल सहित थाना खम्हरिया के समस्त स्टाफ व गौवंश सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।



