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पाटन चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, भूपेश बघेल की प्रारंभिक आपत्ति खारिज

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बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के पाटन विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से दायर उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल की चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर ही निरस्त करने की मांग की गई थी। 17 सितंबर को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश जारी किया।

विजय बघेल ने पाटन विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। याचिका में चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन सहित कई आरोप लगाए गए हैं।

आदेश 7 नियम 11 के तहत दाखिल की थी अर्जी

भूपेश बघेल की ओर से चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पेश किया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में आदेश सुनाने के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की थी।

गुरुवार को कोर्ट ने भूपेश बघेल की इस अर्जी को खारिज कर दिया। इसका सीधा असर यह है कि विजय बघेल की चुनाव याचिका अब प्रारंभिक स्तर पर समाप्त नहीं होगी और मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।

10 सितंबर को नहीं दर्ज हो सका था साक्ष्य

इस मामले में पिछली सुनवाई 10 सितंबर को हुई थी। उस दौरान याचिकाकर्ता विजय बघेल और उनके गवाह सौरभ दुबे साक्ष्य दर्ज कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट पहुंचे थे। हालांकि, भूपेश बघेल की ओर से दाखिल आवेदन के कारण उस दिन साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी थी।

अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद मामले में साक्ष्य दर्ज करने और आगे की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 5 अक्टूबर से गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी।

अंतिम फैसला अभी बाकी

हाईकोर्ट का 17 सितंबर का आदेश भूपेश बघेल की प्रारंभिक अर्जी से संबंधित है। इसका अर्थ यह नहीं है कि चुनाव याचिका में लगाए गए आरोप सही या गलत साबित हो गए हैं। उन मुद्दों पर आगे साक्ष्य और न्यायिक सुनवाई के बाद ही फैसला होगा।