Home छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल की SLP खारिज, पाटन चुनाव को लेकर विजय बघेल की...

भूपेश बघेल की SLP खारिज, पाटन चुनाव को लेकर विजय बघेल की याचिका पर अब हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

1
0

बिलासपुर :  पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। भाजपा सांसद विजय बघेल की ओर से दायर चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर ही खारिज करने की मांग को लेकर भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शीर्ष अदालत ने उनकी चुनौती में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है।

इसके बाद अब मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आगे बढ़ेगा। हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका को 5 अक्टूबर 2026 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इस दौरान चुनाव याचिकाकर्ता और उनके गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए जाने हैं।

क्या है पूरा मामला?

दुर्ग सांसद विजय बघेल ने 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। याचिका में चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर चुनावी नियमों और आचार संहिता से जुड़े प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है और भूपेश बघेल के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई है।

हालांकि, इन आरोपों पर अभी कोई अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं आया है। हाईकोर्ट ने भी अपने 17 सितंबर के आदेश में स्पष्ट किया है कि इस स्तर पर आरोपों की सत्यता पर अंतिम फैसला नहीं किया जा रहा है।

हाईकोर्ट में क्या हुआ था?

भूपेश बघेल की ओर से चुनाव याचिका की पोषणीयता और उसे शुरुआती स्तर पर खारिज करने को लेकर आपत्ति उठाई गई थी। हाईकोर्ट ने 17 सितंबर 2026 को इस आवेदन को खारिज कर दिया।

अदालत ने माना कि याचिका से जुड़े कुछ मुद्दों की जांच साक्ष्यों के आधार पर ट्रायल के दौरान की जा सकती है। इसके बाद भूपेश बघेल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की गई। अब सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप नहीं मिलने के बाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

5 अक्टूबर को दर्ज होंगे साक्ष्य

हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, मामले को 5 अक्टूबर 2026 को चुनाव याचिकाकर्ता के साक्ष्य दर्ज करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यानी पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ा विवाद अब आगे की न्यायिक प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है।